17 बार जेल से बाहर आया, हर बार लौटा वापस… आखिरकार हाईकोर्ट ने क्यों दे दी हत्या के दोषी को नियमित जमानत?
GBS जैसी गंभीर बीमारी, 17 अंतरिम रिहाइयों का रिकॉर्ड और बेदाग आचरण—इन तीन वजहों ने बदली कैदी की किस्मत जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने हत्या के एक दोषी को नियमित जमानत देकर राहत दी है। पहली नजर में यह...

GBS जैसी गंभीर बीमारी, 17 अंतरिम रिहाइयों का रिकॉर्ड और बेदाग आचरण—इन तीन वजहों ने बदली कैदी की किस्मत
जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने हत्या के एक दोषी को नियमित जमानत देकर राहत दी है। पहली नजर में यह मामला सामान्य नहीं लगता, क्योंकि आरोपी आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। लेकिन जब अदालत के सामने उसकी गंभीर बीमारी, बार-बार मिली अंतरिम रिहाई और हर बार तय समय पर जेल लौटने का रिकॉर्ड रखा गया, तो तस्वीर बदल गई।
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दोषी गुइलेन-बैरे सिंड्रोम (GBS) जैसी गंभीर न्यूरोलॉजिकल बीमारी से पीड़ित है। अदालत को बताया गया कि उसकी स्थिति ऐसी है, जिसमें लगातार चिकित्सा देखभाल और विशेष उपचार की जरूरत है। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने उसके नियमित जमानत आवेदन पर विचार किया।
17 बार मिली राहत, एक बार भी नहीं तोड़ा भरोसा
मामले का सबसे दिलचस्प पहलू यह रहा कि दोषी को पहले 17 बार अंतरिम रिहाई दी जा चुकी थी। हर बार वह निर्धारित अवधि पूरी होने पर वापस जेल पहुंचा। उसके खिलाफ न तो शर्तों के उल्लंघन की शिकायत मिली और न ही कानून-व्यवस्था प्रभावित करने का कोई आरोप सामने आया।
अदालत ने माना कि यह आचरण दर्शाता है कि आरोपी ने न्यायिक व्यवस्था के भरोसे का सम्मान किया है। यही कारण रहा कि उसके पक्ष में यह तथ्य महत्वपूर्ण माना गया।
जब अदालत ने स्वास्थ्य को भी माना अधिकार
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को सजा मिलना एक बात है, लेकिन उसका जीवन और स्वास्थ्य भी संविधान द्वारा संरक्षित अधिकार हैं। यदि कोई दोषी गंभीर और जीवन के लिए खतरा बनने वाली बीमारी से जूझ रहा है, तो अदालत को मानवीय दृष्टिकोण भी अपनाना पड़ता है।
फैसले ने फिर उठाया बड़ा सवाल
यह आदेश एक बार फिर उस बहस को सामने ले आया है कि क्या गंभीर बीमारियों से जूझ रहे दोषियों के मामलों में अदालतों को अलग नजरिया अपनाना चाहिए? राजस्थान हाईकोर्ट के इस फैसले ने संकेत दिया है कि न्याय केवल अपराध की गंभीरता से नहीं, बल्कि मानवीय परिस्थितियों से भी संचालित होता है।





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